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Dhanbad News: ओआरएसएल पेय की बिक्री पर एफएसएसएआइ ने लगायी रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने ओआरएसएल नाम से बिक रहे पेय पर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने आदेश जारी कर बाजार में बिक रहे ओआरएसएल पेय पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सभी कंपनियों को लेबल से हटाना होगा ओआरएस शब्द

धनबाद.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने ओआरएसएल नाम से बिक रहे पेय पर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने आदेश जारी कर बाजार में बिक रहे ओआरएसएल पेय पर प्रतिबंध लगा दिया है. एफएसएसएआइ ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी खाद्य उत्पाद चाहे वह फल आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या पीने योग्य पेय हो, के ब्रांड या ट्रेडमार्क नाम में ओआरएस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. नए निर्देश के अनुसार किसी भी उत्पाद के नाम या लेबल पर ओआरएस शब्द का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन माना जायेगा. फूड सेफ्टी अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और झूठे या भ्रामक दावे के दायरे में आते हैं. यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 23, 24 और लेबलिंग, विज्ञापन से संबंधित उप-विनियमों का उल्लंघन है.

आज से अभियान चलाएगा फूड सेफ्टी विभाग

धनबाद समेत पूरे राज्य में शनिवार से खाद्य सुरक्षा विभाग ओआरएसएल व ओआरएस शब्द का इस्तेमाल कर पेय पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलायेगा. फूड सेफ्टी अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि बाजार में प्रचलित कई ब्रांडों के पेय उत्पादों की लेबलिंग की जांच की जायेगी. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जाये. ऐसे पेय बेचने वालों को पहले चेतावनी दी जायेगी. बावजूद ओआरएसएल नामक पेय बेचते पकड़े जाने पर दुकानदारों पर कार्रवाई होगी. उनपर जुर्माना लगाया जायेगा.

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