कोयला चोरी रोकने की कवायद तेज, खनन स्थल पर हाइ मास्ट लाइट, सीसीटीवी लगाने का निर्देश

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jun 2024 1:48 AM

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खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने को ले खनन टास्क फोर्स की बैठक

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने कहा है कि खनन क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश व कोयला चोरी रोकने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन सीसीटीवी, हाई मास्ट लाइट, एरिया बाउंडरी समेत अन्य व्यवस्था करे. उपायुक्त ने यह बातें शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कही. उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी से खनन टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्रवाई, गिरफ्तारी, अवैध कोयला, बालू की जब्ती, हाइवा की जब्ती, मशीन व उपकरणों की जब्ती की रिपोर्ट की जानकारी ली. कहा : जितने भी चिह्नित हॉटस्पॉट हैं, उन सभी स्थानों पर लगातार छापेमारी करें. साथ ही कार्रवाई करते हुए एफआइआर व डोजरिंग अवश्य सुनिश्चित करें. जिला स्तर पर बनी ज्वाइंट टीम को और तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. कहा : अवैध खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त किया जाये. साथ ही सभी सीओ को निर्देशित करते हुए उपायुक्त ने कहा : जहां भी सूचना मिलती है, उन इलाकों में पुलिस के साथ जाकर छापेमारी करें. साथ ही सड़कों पर भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो रहे अवैध कार्य की छापेमारी कर कार्रवाई करें. कार्रवाई करने के बाद इसकी रिपोर्ट अवश्य बनायें और कार्रवाई से संबंधित जानकारियां जैसे एफआइआर, गिरफ्तारी, डोजरिंग, सीजर आदि अवश्य दें. इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी को लगातार जांच कर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये.

15 दिनों पर सीओ, थाना प्रभारी करें समन्वय बैठक :

वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन ने कहा कि आपसी समन्वय हेतु हर 15 दिन में अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ अवश्य बैठक करें, ताकि क्षेत्र में हो रहे खनिज संपदाओं के अवैध कारोबार को रोका जा सके. उन्होंने वहां मौजूद सभी डीएसपी को निर्देश दिया कि जो भी अवैध कारोबार से संबंधित शिकायत आती है, उसपर त्वरित कार्रवाई करें. साथ ही बीसीसीएल, इसीएल द्वारा एफआइआर के आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान सीआइएसफ एवं स्पेशल ब्रांच के द्वारा प्राप्त पत्रों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जो भी वाहन अवैध कार्य में संलिप्त पाये जायेंगे, उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जायेगा, ताकि उन्हें किसी अन्य एजेंसी से कार्य न मिले.

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