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Dhanbad News: प्रवीण हत्याकांड में धीरज सिंह की जमानत रद्द

Updated at : 22 May 2025 1:56 AM (IST)
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Dhanbad News: प्रवीण हत्याकांड में धीरज सिंह की जमानत रद्द

कोयला ट्रांसपोर्टर और सेल कर्मी प्रवीण राय हत्याकांड में जमानत पर मुक्त आरोपी धीरज सिंह को बुधवार को अदालत से बड़ा झटका लगा. सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द कर दी है.

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धनबाद.

कोयला ट्रांसपोर्टर और सेल कर्मी प्रवीण राय हत्याकांड में जमानत पर मुक्त आरोपी धीरज सिंह को बुधवार को अदालत से बड़ा झटका लगा. सूचक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सूचक जयप्रकाश राय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद आरोपी धीरज सिंह की जमानत रद्द कर दी. सर्वोच्च न्यायालय ने धीरज सिंह को दो सप्ताह के अंदर निचली अदालत ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता जावेद ने बताया कि धीरज सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय ने चार अक्तूबर 2024 को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मृतक प्रवीण के भाई जयप्रकाश ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. प्रवीण राय की हत्या पाथरडीह थाना क्षेत्र के चासनाला साउथ कॉलोनी में 14 जून 2023 को हुई थी. घटना के समय होटल संचालक राज किशोर सिंह भी वहां थे और उन्हें भी गोली मारी गयी थी. पुलिस ने खुलासा किया था कि प्रवीण राय की हत्या पुरानी रंजिश में हुई थी, धीरज सिंह और प्रवीण राय के बीच सालों से विवाद चल रहा था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने खुलासा किया कि धीरज सिंह ने यूपी से अमन यादव, सोनू गौड़ उर्फ पहलवान को प्रवीण की हत्या की सुपारी दी थी.

50 हजार का भुगतान नहीं करने पर पति के खिलाफ वारंट जारी

धनबाद. भरण पोषण के 50 हजार रुपए के भुगतान को लेकर भूली थाना क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी शबनम परवीन ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट धनबाद की अदालत में अपने पति मो शमशाद अंसारी के खिलाफ अर्जी दायर कर की है. अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मो. शमशाद अंसारी के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी करने का आदेश दिया है. शबनम परवीन ने अपने अर्जी में कहा है कि 28 जून 2023 को झारखंड हाईकोर्ट रांची ने आदेश पारित कर पांडरपाला निवासी उसके पति मो. शमशाद अंसारी को आदेश दिया था कि वह चार माह के अंदर शबनम परवीन को बकाया राशि का भुगतान करे. इसके बावजूद शमशाद अंसारी ने बकाया राशि 50 हजार रुपये का भुगतान अबतक नहीं किया है. 28 फरवरी 2025 को एडिशनल जज फैमिली कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में विपक्षी को आदेश दिया थे कि वह अगले तीन माह में बकाया राशि का भुगतान कर दे. इसके बाद भी अबतक भुगतान नहीं हुआ.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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