Dhanbad Live: धनबाद कोर्ट ने ढुलू महतो और शरद महतो से जुड़े मामलों में क्या आदेश दिया

Updated at : 07 Apr 2026 3:13 PM (IST)
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Dhanbad Live: धनबाद कोर्ट ने ढुलू महतो और शरद महतो से जुड़े मामलों में क्या आदेश दिया

Dhanbad Live: अदालत ने दोनों मामलों में सभी आरोपियों को अगली तारीख पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

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धनबाद की एमपी-एमएलए अदालत में मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें भाजपा नेता ढुलू महतो और विधायक शरद महतो से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं. अदालत ने दोनों मामलों में सभी आरोपियों को अगली तारीख पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. इस दौरान सांसद ढुलू महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए. उनकी ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार बिशियार ने आवेदन देकर पक्ष रखा.

अगली तारीख 22 अप्रैल

अदालत ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया और अगली तारीख 22 अप्रैल 2026 तय की है.

हमले की घटना कैसे हुई

यह घटना 16 अप्रैल 2021 की शाम करीब 6:15 बजे की है. कन्हाई चौहान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद से घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी झगड़ाही के पास एक वॉशिंग सेंटर के सामने धीमी हुई, वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने हमला कर दिया.

बम फेंककर किया गया हमला

आरोप है कि अजय महतो और उसके साथियों ने “ढुलू महतो का आदेश है, मार दो” कहते हुए गाड़ी पर 6-7 बम फेंके. इस हमले में गाड़ी में बैठे मनोज चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाकी लोग बाल-बाल बच गए.

कौन-कौन आरोपी?

इस मामले में अजय महतो, शरद महतो (उर्फ शत्रुघ्न महतो), कृष्णा रविदास, बलराम चौबे समेत अन्य लोगों पर आरोप है.

पुलिस जांच में क्या मिला?

घटनास्थल से पुलिस को बम बनाने में इस्तेमाल सुतली, लोहे का तार और जर्दा का डिब्बा मिला था.पुलिस ने 6 अगस्त 2025 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया. पांच आरोपियों में से केवल दो ही अदालत में उपस्थित हुए हैं, बाकी अब तक पेश नहीं हुए हैं.

मामला 2: मनोज चौहान पर हमला

दूसरा मामला मनोज चौहान पर हमले से जुड़ा है. इस मामले की भी सुनवाई उसी अदालत में हुई.

सुनवाई के दौरान बाघमारा के विधायक शरद महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए. उनकी ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा.

अदालत का निर्देश

अदालत ने सभी आरोपियों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई भी 22 अप्रैल 2026 को होगी.

क्या है पूरा मामला

मनोज चौहान के अनुसार, 4 सितंबर 2022 को वह श्यामडीह स्थित संजीवनी अस्पताल में एक मरीज से मिलने गए थे. वहीं पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया.

मारपीट और जान से मारने की

कोशिश

आरोप है कि शरद महतो ने पहले गाली-गलौज की, फिर बेल्ट से मारपीट की और गला दबाने की कोशिश की. अन्य लोगों ने भी मिलकर उन्हें पीटा और जमीन पर पटक दिया. किसी तरह मनोज वहां से जान बचाकर भाग निकले.

किन लोगों पर आरोप?

इस मामले में शरद महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मनजीत सिंह, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है. पुलिस ने 30 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था. फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है.

सभी की नजर 22 अप्रैल 2026 की सुनवाई पर टिकी है

दोनों मामलों में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों को अगली तारीख पर हर हाल में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अब सभी की नजर 22 अप्रैल 2026 की सुनवाई पर टिकी है, जहां मामले में आगे की कार्रवाई होगी.

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MAYANK TIWARI

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