DHANBAD NEWS : नीरज हत्याकांड में डबलू मिश्रा को हाइकोर्ट से मिली जमानत

11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है डब्लू मिश्रा, मुन्ना जी बनकर राम आह्लाद राय का मकान किराया पर लेकर शूटरों को ठहराने का है आरोप
धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद डबलू मिश्रा उर्फ डब्लू गिरी उर्फ राकेश कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. डब्लू मिश्रा 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद है. उसपर शूटरों को शरण देने का आरोप है. डब्लू मिश्रा के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ में डब्लू मिश्रा की जमानत अर्जी लंबित थी. डब्लू इस मामले का प्रथम आरोपी है. एसे झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली है. इससे पूर्व रिंकू सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, परंतु उसका केस अन्य आरोपियों के केस से अलग चल रहा था. पिंटू सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है. इस तरह इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की जमानत हो चुकी है. डब्लू मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने सरायढेला थाना में एक अन्य मामला दर्ज किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी डब्लू मिश्रा मुन्ना जी बनकर राम आह्लाद राय का मकान किराया पर लिया था तथा उसमें शूटरों को ठहराया था. घटना का अंजाम देने के बाद शूटर वहां से फरार हो गये थे. इस मामले में डब्लू मिश्रा समेत अन्य आरोपी अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं. नीरज हत्याकांड में डबलू मिश्रा के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह का नाम आया था. संजीव सिंह तथा डब्लू मिश्रा एक साथ जेल गये थे. डबलू मिश्रा ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा था कि रंजय सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए नीरज सिंह की हत्या की गयी थी. इसमें संजीव सिंह भी शामिल थे.
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