ट्रैक्टर खरीदने पर 5 लाख तक अनुदान, धनबाद के किसानों को मिलेगा फायदा

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यह फोटो एआई से बनाई गई है

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत धनबाद के किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त करें।

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कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों, किसान समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, लैम्प्स-पैक्स और अन्य किसान संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए गये हैं.

योजना के तहत ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम पांच लाख रु तक अनुदान दिया जायेगा. इच्छुक आवेदक 31 अगस्त 2026 तक भूमि संरक्षण सर्वेक्षण कार्यालय, धनबाद में आवेदन जमा कर सकते हैं.

10 लाख के ट्रैक्टर पर 5 लाख तक अनुदान

योजना के तहत 34 से 40 अधिकतम पीटीओ अश्वशक्ति वाले स्वीकृत एवं परीक्षित मॉडल के बड़े ट्रैक्टर के साथ कम से कम दो कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा. पूरे पैकेज की अधिकतम लागत 10 लाख रु निर्धारित है. ट्रैक्टर पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा. हालांकि ट्रैक्टर पैकेज पर कुल अनुदान की अधिकतम सीमा पांच लाख रु होगी. धनबाद जिले के लिए ऐसे 26 ट्रैक्टर पैकेज का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

रोटावेटर से थ्रेशर तक कृषि यंत्र शामिल

ट्रैक्टर पैकेज में रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रिजर, ट्रेंचर, ऑगर, जीरो टिलेज ड्रिल, बीज सह उर्वरक ड्रिल, केज ह्वील, गेहूं थ्रेशर, बहुफसली थ्रेशर, धान थ्रेशर, पावर मक्का थ्रेशर, मक्का छिलका-सह-दाना निकालने वाली मशीन और एमबी प्लाऊ जैसे कृषि यंत्र शामिल हैं. आवेदकों को सूची में शामिल यंत्रों में से कम से कम दो यंत्र लेना अनिवार्य होगा.

पहले से ट्रैक्टर रखने वाले समूहों को भी लाभ

जिन किसान समूहों के पास पहले से बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है और वे अतिरिक्त या केवल सहायक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे समूह अधिकतम तीन लाख रु लागत तक के बड़े ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. इन यंत्रों पर 80 प्रतिशत या अधिकतम दो लाख रु, जो भी कम हो, अनुदान दिया जायेगा. इस श्रेणी के लिए जिले का लक्ष्य 21 निर्धारित किया गया है.

10 एकड़ से अधिक खेती वाले समूह को प्राथमिकता

जिन किसान समूहों के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य के पास ट्रैक्टर या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होगा और समूह के पास 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी. जिले को प्राप्त भौतिक लक्ष्य के 50 प्रतिशत मामलों में विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा स्वीकृति दी जायेगी.

पहले लाभ ले चुके समूह होंगे दायरे से बाहर

जिन महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडलों या किसान समूहों को कृषि विभाग से पहले ही उपकरण बैंक की स्थापना अथवा किसी केंद्र प्रायोजित या राज्य योजना के माध्यम से इस प्रकार का लाभ मिल चुका है, उनकी पात्रता इस योजना में मान्य नहीं होगी. आवेदन पत्र और योजना से संबंधित जानकारी भूमि संरक्षण सर्वेक्षण पदाधिकारी कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सरायढेला, धनबाद से प्राप्त की जा सकती है.


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Shobhit Ranjan

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