सजा की बिंदु पर सुनवाई 23 को
धनबाद.
जमीन विवाद को लेकर टुंडी थाना क्षेत्र के जियाजोरी टोला निवासी प्रमोद ठाकुर की हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी टुंडी निवासी चंद्रमणि ठाकुर को दोषी करार दिया है. वहीं सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर 2025 की तारीख तय की है. इस मामले में मृतक के पिता उमेश ठाकुर की शिकायत पर टुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उनके अनुसार 11 अप्रैल 2021 के शाम सात जमीन विवाद को लेकर उनके पुत्र प्रमोद ठाकुर पर चंद्रमणि ठाकुर, जीवन ठाकुर, मुण्डो देवी, सूरज पाण्डेय, गुड्डू ठाकुर एवं श्रीलाल हेंब्रम ने हमला कर दिया था. उसपर चाकू से 20-25 वार किये गये थे. अस्पताल में इलाज के दौरान प्रमोद की मौत हो गयी थी. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने इस मामले में 9 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.विक्की हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे अमन खान को मिली जमानत
धनबाद. अरबाज उर्फ विक्की की गोली मारकर हत्या करने के मामले में उम्र कैद काट रहे जेल में बंद फहीम खान का साला टुन्ना खान के पुत्र अमन खान को झारखंड उच्च न्यायालय ने आठ वर्ष बाद अपील जमानत दे दी. अमन फिलहाल जमशेदपुर जेल में बंद है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम के अनुसार 4 सितंबर 2017 को अमन खान, जीशान और अल्ताफ को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्म समर्पण किया था तथा 10 अक्टूबर 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 की अदालत द्वारा तीनों को ट्रायल के बाद दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. अल्ताफ व जीशान को दोषी पाए जाने के कुछ दिनों के बाद ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी थी. आठ साल बाद झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने आज अमन खान को जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया है.
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