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धारा 144 रहेगा लागू, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

Updated at : 24 May 2024 12:39 AM (IST)
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धारा 144 रहेगा लागू, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध

मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि निषेध रहेगा

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धनबाद.

अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल अंतर्गत 7-धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 6-गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई के अपराह्न 9 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि निषेध रहेगा. मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों, उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा कर सकते है. इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है.

200 मीटर की परिधि में लागू होगा :

निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना नहीं है. सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनीतिक सभा, जुलूस या रैली आदि एवं प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा. मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक ड्राय डे रहेगा.

चुनाव के बाद खुलेगी शराब दुकानें :

धनबाद, पुरुलिया व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर डीसी के आदेश के बाद जिला की सभी शराब दुकानें गुरुवार की शाम पांच बजे तक बंद कर दी गयी. अब शराब दुकानें 25 मई को चुनाव संपन्न होने के बाद शाम पांच बजे खोली जायेगी. इस दौरान शराब बेचते हुए कोई पकड़ा जाता है, तो उसपर कार्रवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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