Dhanbad News : चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा. कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी व सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, प्लास्टिक स्ट्रॉ, थर्मोकोल आइटम, प्लास्टिक पैकिंग एवं डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करना, बेचना और खरीदना कानूनी अपराध है. यदि क्षेत्र में कोई भी दुकानदार या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना लिया जायेगा. उन्होंने सभी नागरिकों, व्यापारियों, दुकानदारों एवं युवाओं से अपील की है. कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कपड़े या जूट का बैग उपयोग करें.
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