Dhanbad News : मारपीट मामले में सांसद ढुलू महतो समेत 14 बरी

अदालत से : कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गयी थी प्राथमिकी
नाजायज मजमा बनाकर गाली-ग्लौज, मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो, प्रेम महतो, अजय गोराई, बसंत राय उर्फ बुद्धा राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोति देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्णा रविदास व विकास सिंह उर्फ विकेश सिंह सशरीर हाजिर थे. अदालत ने सभी 14 नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. ढुलू महतो की ओर से वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एन के सविता व ललन किशोर प्रसाद ने अपनी दलीलें दी. बताते चलें कि प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने एक अप्रैल 23 को विधायक ढुलू महतो समेत उपरोक्त चौदह नामजद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 24 सितंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई हुई थी.
नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद :
शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुजरिम कालूबथान निरसा निवासी आकाश बाउरी को 20 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पीड़िता की मां की शिकायत पर 20 मई 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 14 मई 2024 को पीड़िता शौच करने की बात कहकर घर से सुबह निकली थी, परंतु वापस नहीं आयी. प्राथमिकी में दावा किया गया कि जब वह शौच करने के लिए गयी थी, तो आकाश बहला फुसला कर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने दोस्त के घर बंगाल ले गया. वहां से अपने दोस्त के यहां गया. वहां दो दिन रहकर अपने पिता के मामा के यहां गया. यहां पांच दिन रुका. पीड़िता ने दावा किया कि इस दौरान आकाश ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आकाश के विरुद्ध के 11 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दायर किया था. 19 जुलाई 2024 को आरोप तय किये जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 6 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




