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नाबालिग से अशलील हरकत में दोषी करार

Updated at : 02 Aug 2019 7:50 AM (IST)
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नाबालिग से अशलील हरकत में दोषी करार

धनबाद : जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के फैसला सुनाते हुए धनसार निवासी चंदन कुमार को भादवि की धारा 354(बी) व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा तीन अगस्त को […]

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धनबाद : जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के फैसला सुनाते हुए धनसार निवासी चंदन कुमार को भादवि की धारा 354(बी) व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा तीन अगस्त को सुनायेगी.

ज्ञात हो कि 27 अक्तूबर 17 को सात बजे दिन में आरोपी ने बजरंगबली मंदिर के पास नौ वर्षीया लड़की को पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ किया. घटना के बाद धनसार थाना में कांड संख्या 256/17 दर्ज किया गया. अदालत ने 18 जनवरी 18 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठन कर केस का विचारण शुरू किया.
दहेज हत्या में 10 वर्ष सजा
जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद मातादीन कॉलोनी निरसा निवासी उद्धव दास को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी.
ज्ञात हो कि 22 अप्रैल 15 को उद्धव दास की शादी भाग्यलता दास के साथ हुई थी. शादी के बाद वह अपनी ससुराल गयी वहां उसे एक लाख रुपये दहेज को लेकर मारपीट की जाने लगी. 11 अप्रैल 18 को उसके पति ने पुनः मारपीट की जिससे वह जख्मी हो गयी. इलाज के दौरान 12 अप्रैल को उसकी मौत हो गयी.
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