रंजय हत्याकांड में मामा के खिलाफ आरोप गठन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Mar 2019 6:33 AM
धनबाद : झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के खासमखास राजीव रंजन सिंह उर्फ रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में बंद नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ रुना सिंह उर्फ […]
धनबाद : झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के खासमखास राजीव रंजन सिंह उर्फ रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हुई.
अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में बंद नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ रुना सिंह उर्फ मामा की पेशी करायी गयी. अदालत ने उसके खिलाफ भादवि की धारा 307/302/120(बी) व आर्म्स एक्ट की धारा 27 में आरोप गठन किया. अदालत नेआरोपी को आरोप पढ़ कर सुनते हुए कहा कि आप पर आरोप हैं कि 29 जनवरी 17 को शाम साढ़े पांच बजे अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर रंजय सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी थी, जब वह स्कूटी से राजा यादव के साथ लौट रहे थे.
आरोपी ने आरोप से इंकार किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 5 अप्रैल 19 निर्धारित कर दी. आरोप गठन के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह भी मौजूद थे.
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