राज्य सरकार के खाते की है 34 डिसमिल जमीन
नगर निगम ने रद्द की जमीन की होल्डिंग
धनबाद : लुबी सकुर्लर रोड स्थित जमाडा एमडी आवास के सामने 34 डिसमिल गैर आबाद जमीन काे गलत तरीके से खारिज दाखिल किये जाने का मामला सामने आया है. मामले में जमाडा एमडी चंद्रमोहन कश्यप ने तत्कालीन सीओ विशाल कुमार के विरुद्ध उपायुक्त धनबाद, राज्य एवं निबंधन भूमि सुधार विभाग व अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि सीओ विशाल कुमार ने 34 डिसमिल गैर आबाद जमीन का दाखिल-खारिज किया है. मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाये.
डीसीएलआर कोर्ट में म्यूटेशन रद्द करने की अपील : जमाडा एमडी चंद्रमोहन कश्यप ने डीसीएलआर कोर्ट में अपील दायर की है. दायर अपीलवाद में कहा गया है कि जमाडा एमडी आवास के सामने जो 34 डिसमिल जमीन है, उसका दाखिल खारिज आगे नहीं करें और म्यूटेशन रद्द किया जाये.
जमीन की होल्डिंग भी रद्द : नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने बताया कि हीरापुर निवासी सुनील सिंह ने जमाडा एमडी आवास के सामने की 34 डिसमिल गैरआबाद जमीन का दाखिल खारिज के साथ होल्डिंग टैक्स भी जमा किया है. उस जमीन की होल्डिंग रद्द कर दी गयी है.
क्या कहते हैं जमाडा एमडी
जमाडा एमडी ने कहा कि एमडी आवास के सामने 34 डिसमिल जमीन गैर आबाद है. हीरापुर निवासी सुनील सिंह ने वर्ष 2011-12 में सादा हुक्मनामा के आधार पर जमीन का म्यूटेशन कराया. तत्कालीन सीओ की मिलीभगत से उस जमीन का गलत दाखिल खारिज किया गया. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उपायुक्त, भूमि सुधार व कार्मिक विभाग लिखा गया है.
क्या कहना है दावेदार का
जमीन के दावेदार सुनील कुमार सिंह का कहना है यह जमीन 1963 से मेरे पिताजी त्रिवेणी सिंह के नाम से दाखिल खारिज है. 2011 में अपने नाम से सेक्शन म्यूटेशन कराया. जमाडा द्वारा दिसंबर 2016 में मेरे घर को तोड़ कर घेराबंदी कर दी गयी. मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग में केस दायर किया गया. मामला मानवाधिकार में चल रहा है.