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सरकारी खजाने की ‘लूट’ रोकने को मार्च सीलिंग का ब्रेक

Updated at : 02 Mar 2019 6:36 AM (IST)
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सरकारी खजाने की ‘लूट’ रोकने को मार्च सीलिंग का ब्रेक

फरवरी में धनबाद कोषागार से दो अरब की निकासी अब चुनिंदा विपत्र ही होंगे पास धनबाद : वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राशि निकालने व जैसे-तैसे विपत्रों को पास कराने के लिए अपनाये जाने वाले हथकंडों पर रोक के लिए मार्च सीलिंग का ब्रेक लगाया गया है. अब अंतिम माह में चुनिंदा बिल ही […]

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फरवरी में धनबाद कोषागार से दो अरब की निकासी

अब चुनिंदा विपत्र ही होंगे पास

धनबाद : वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राशि निकालने व जैसे-तैसे विपत्रों को पास कराने के लिए अपनाये जाने वाले हथकंडों पर रोक के लिए मार्च सीलिंग का ब्रेक लगाया गया है. अब अंतिम माह में चुनिंदा बिल ही पास होंगे. मार्च सीलिंग से बचने के लिए फरवरी माह में विभिन्न विभागों द्वारा धनबाद कोषागार से लगभग दो अरब रुपये की निकासी की गयी.

28 फरवरी को साढ़े छह सौ विपत्र पास : मार्च सीलिंग से बचने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा फरवरी माह में बड़े पैमाने पर विपत्र पास कराया गया. सूत्रों के अनुसार 28 फरवरी को धनबाद कोषागार से लगभग साढ़े छह सौ विपत्र पास हुआ. जबकि पूरे फरवरी माह में लगभग 31 सौ विपत्र पास हुए. इन विपत्रों के जरिये फरवरी माह में लगभग दो सौ करोड़ रुपये की निकासी हुई.

10 तक के आवंटन का विपत्र 16 तक जमा करें : दूसरी तरफ, उपायुक्त ए दोड्डे ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर वैसे सभी विपत्र जिसका आवंटन 10 मार्च तक प्राप्त हो जाता है, को 16 मार्च तक कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद इस तरह का कोई विपत्र नहीं पास होगा. साथ ही 10 मार्च के बाद आने वाले आवंटन का विपत्र 23 मार्च तक जमा करने को कहा गया है.

बताया जाता है कि होली एवं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोषागार से बिल पास कराने को लेकर खासा सतर्कता बरती जा रही है. अधिकांश अधिकारी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह चुनाव कार्य में व्यस्त हो जायेंगे. इसलिए सभी को समय से विपत्र जमा व पास कराने को कहा गया है.

अंतिम समय में नहीं होगी मारामारी: मार्च सीलिंग तथा बिल जमा करने के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित होने से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कोषागार में होने वाली मारामारी अब नहीं होगी. वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन वैसे ही विपत्र लिये जायेंगे, जिसका आवंटन अंतिम समय में आयेगा. ऐसे विपत्रों पर उपायुक्त का हस्ताक्षर आवश्यक होगा.

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