बुजुर्गों, दिव्यांगों व सैनिकों को मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट

Updated at : 02 Jan 2019 7:11 AM (IST)
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बुजुर्गों, दिव्यांगों व सैनिकों को मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट

रांची/धनबाद : राज्य के शहरों में रहने वाले बुर्जुगों, दिव्यांगों और सैनिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी. सिटीजन रिलीफ की तर्ज पर नगर विकास विभाग वरिष्ठ नागरिकों ,सेना के जवानों, दिव्यांगों इत्यादि को होल्डिंग टैक्स में छूट देने के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है. नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने […]

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रांची/धनबाद : राज्य के शहरों में रहने वाले बुर्जुगों, दिव्यांगों और सैनिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी. सिटीजन रिलीफ की तर्ज पर नगर विकास विभाग वरिष्ठ नागरिकों ,सेना के जवानों, दिव्यांगों इत्यादि को होल्डिंग टैक्स में छूट देने के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है.
नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं. कैबिनेट की सहमति के बाद प्रस्ताव लागू किया जा सकेगा. फिलहाल, शहरों में रह रहने वाले सभी मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स देय होता है.
किसी वर्ग विशेष के लिए अलग से छूट का प्रावधान नहीं है. शहरों की सड़कों और निर्माण की प्रकृति के मुताबिक होल्डिंग टैक्स की दर निर्धारित की गयी है. ऊंची इमारतों में वाटर हारवेस्टिंग अनिवार्य है. वाटर हारेवस्टिंग का निर्माण नहीं करने पर अलग से दंड वसूला जाता है.
मालूम हो कि 2018 के सेंसस के मुताबिक धनबाद और जमशेदपुर को छोड़ राज्य के 39 नगर निकायों में कुल 7,86,000 हाउसहोल्ड चिह्नित किये गये हैं. विभिन्न नगर निकायों को इन सभी हाउसहोल्ड से होल्डिंग टैक्स वसूलना है. फिलहाल, राज्य में होल्डिंग टैक्स वसूली का काम तीन एजेंसियों रितिका प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और श्री पब्लिकेशन के जिम्मे है.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 39 निकायों से होल्डिंग टैक्स के रूप में 137 करोड़ों रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. हालांकि, अब तक तीनों एजेंसियों ने मिल कर केवल 61 करोड़ों रुपये की ही वसूली की है. विभागीय सचिव ने होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले हाउसहोल्ड को चिह्नित कर टैक्स वसूली का भी निर्देश दिया है.
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