9.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

धनबाद : सेलवेल व सनराइड एड. का लाइसेंस रद्द, होर्डिंग्स नहीं हटाये जाने पर कार्रवाई की चेतावनी

धनबाद : नगर निगम ने होर्डिंग्स कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के आलोक में सेलवेल व सनराइज एडरवटाइजिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. सात दिनों के अंदर दोनों कंपनियों को सभी विज्ञापन पट्ट हटाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि […]

धनबाद : नगर निगम ने होर्डिंग्स कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के आलोक में सेलवेल व सनराइज एडरवटाइजिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. सात दिनों के अंदर दोनों कंपनियों को सभी विज्ञापन पट्ट हटाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि विज्ञापन पट्ट नहीं हटने पर आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. सेलवेल पर 46 लाख 13 हजार व सनराइज पर 4 लाख 15 हजार रुपया निगम का बकाया है.
क्या है मामला
सात होर्डिंग्स कंपनियों के साथ नगर निगम ने 16-17 में एग्रीमेंट किया. प्राइवेट होर्डिंग्स पर 60 रुपया वर्ग फुट व सरकारी जमीन पर होर्डिंग्स पर अलग-अलग दर तय की गयी. 16-17 में सेलवेल व सनराइज ने कुछ शुल्क जमा किया. इसके बाद सेलवेल व सनराइज ने शुल्क जमा नहीं किया. लगातार नोटिस देने के बाद भी दोनों एडरवटाइजिंग कंपनियों ने शुल्क जमा नहीं किया. लिहाजा नगर निगम ने विज्ञापन शर्तों के उल्लंघन करने के आलोक में दोनों कंपनियों का निबंधन रद्द कर दिया.
तो होगी कार्रवाई
सेलवेल व सनराइज का निबंधन रद्द करते हुए बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. अब दोनों कंपनियों का नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत विज्ञापन का प्रदर्शन करना गैर कानूनी है. बकाया राशि व विज्ञापन पट्ट नहीं हटाने के आलोक में दोनों कंपनियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
चंद्रमोहन कश्यप, नगर आयुक्त
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel