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भूली के जीतेंद्र किस्कू हत्याकांड में तीन दोषी करार

Updated at : 05 Oct 2018 5:40 AM (IST)
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भूली के जीतेंद्र किस्कू हत्याकांड में तीन दोषी करार

धनबाद : भूली ओपी क्षेत्र में जीतेंद्र किस्कू को घर मेें बुलाकर लाठी-डंडा से मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातमी की अदालत ने जेल में बंद भूूली निवासी दीपक श्रीवास्तव, शंकर श्रीवास्तव व उपेंद्र श्रीवास्तव को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया. अदालत सजा […]

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धनबाद : भूली ओपी क्षेत्र में जीतेंद्र किस्कू को घर मेें बुलाकर लाठी-डंडा से मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातमी की अदालत ने जेल में बंद भूूली निवासी दीपक श्रीवास्तव, शंकर श्रीवास्तव व उपेंद्र श्रीवास्तव को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया. अदालत सजा 9 अक्तूबर को सुनायेगी. घटना पिछले साल की है. मृतक के छोटे भाई राजेंद्र किस्कू ने भूली ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पत्नीहंता डुमका हांसदा दोषी करार : पत्नी लक्ष्मी देवी को कुएं में धकेल कर पत्थर से मार कर हत्या करने के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने जेल में बंद बरवाअड्डा थाने के दामकड़ा बरवा निवासी डुमका हांसदा (पति) को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला छह अक्तूबर को सुनायेगी. घटना 22 नवंबर 15 की है. घटना के बाद लोगों ने डुमका हांसदा को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.
बैभव सिन्हा की जमानत अर्जी खारिज
धैया स्थित टेस्ट आफ एशिया नामक रेस्टोरेंट में झरिया के शोएब अंसारी व उसकी महिला मित्र के साथ गलत हरकत व जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद कांग्रेस के नगर अध्य‍क्ष बैभव सिन्हा की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप सिन्हा ने बहस की. जबकि लोक अभियोजक टी एन उपाध्याय ने जमानत का विरोध करते हुए केस डायरी में अंकित तथ्यों का जिक्र किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीले सुनने के बाद जमानत की अर्जी को खारिज कर दी.
धनसार गोलीकांड में डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर
सद्भाव आउटसोर्सिंग के धनसार पैच में जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) व भाजपा के असंगठित मजदूर समर्थकों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग, बम विस्फोट व मारपीट करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 28 नवंबर मुकर्रर कर दी. अदालत में आरोपी डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत कई लोग गैर हाजिर थे.
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