विधायक ढुलू महतो समेत आठ को एक वर्ष कैद
Updated at : 13 Jul 2018 6:18 AM (IST)
विज्ञापन

धनबाद : सरकारी अधिकारी से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गुरुवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत आठ लोगों को एक वर्ष कैद और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने प्रधान जिला व सत्र […]
विज्ञापन
धनबाद : सरकारी अधिकारी से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गुरुवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत आठ लोगों को एक वर्ष कैद और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. यह दूसरा मामला है, जब विधायक ढुलू महतो को सजा सुनायी गयी है.
अदालत ने विधायक ढुलू महतो, संतोष महतो, मानिक महतो, रावण महतो, धीरेन महतो, मनोज महतो, सीताराम महतो व बिनोद महतो को भादवि की धारा 143 में छह माह, 341 में एक माह, 353 में एक वर्ष कैद व भादवि की धारा 283 में 200 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से हरेश राम (एपीपी) ने 16 गवाहों की गवाही करायी.
क्या है मामला
छह जून 2006 को बरोरा थाना क्षेत्र के दरिदा मोड़ के समीप मोटरसाइकिल सवार वकील महतो की मौत तेज डंपर के धक्के से हो गयी थी. ढुल्लू महतो के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कतरास-बाघमारा हीरक रोड के दरौंदा मोड़ को जाम कर यातायात बाधित कर दिया था. घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे तत्कालीन बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया गया था. तत्कालीन बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह के शिकायत पर बाघमारा थाना में कांड संख्या 133/06 दर्ज हुआ था.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




