बच्ची से रेप मामले में वोट देने से रोकने की धारा लगायी पुलिस ने

Updated:
विज्ञापन

धनबाद : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गोविंदपुर में एक दलित बच्ची से दुष्कर्म मामले में सही धारा नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित क्षेत्र के डीएसपी पर कार्रवाई को कहा है. सोमवार को अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ योगेंद्र पासवान ने डीआरडीए सभागार में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर […]

विज्ञापन
धनबाद : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गोविंदपुर में एक दलित बच्ची से दुष्कर्म मामले में सही धारा नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित क्षेत्र के डीएसपी पर कार्रवाई को कहा है.
सोमवार को अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ योगेंद्र पासवान ने डीआरडीए सभागार में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कई मामलों की समीक्षा की. बैठक में डीसी ए दोड्डे, एसएसपी मनोज रतन चोथे, जिला कल्याण पदाधिकारी पूनम कच्छप सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे. आयोग के सदस्य ने कहा कि गोविंदपुर थाना कांड संख्या 125/ 18 में एससी, एसटी अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (1) (एल) जोड़ दिया. यह धारा चुनाव में वोट देने से रोकने पर लगायी जाती है. गोविंदपुर थाना प्रभारी को इस मामले में धारा 325 (एल) लगाना चाहिए था. इस
मामले को क्षेत्र के डीएसपी ने भी सुपरविजन में ट्रू कर दिया. गलत धारा लगने के चलते पीड़िता को पांच लाख की बजाय एक लाख रुपया ही मुआवजा मिलेगा. बैठक में मौजूद डीसी ने इस मामले में एसएसपी को संबंधित डीएसपी को शो-कॉज करने को कहा. घटना पिछले 18 अप्रैल की है.
आवासीय विद्यालय की हालत बदतर
टीम ने बाबा साहब आवासीय विद्यालय भेलाटांड़ का भी निरीक्षण किया. कहा कि स्कूल के 24 में से पांच शौचालय ही किसी तरह उपयोग लायक हैं. बाकी 19 की स्थिति बहुत जर्जर है. नगर निगम ने इसे 15 दिनों में सुधारने का आश्वासन दिया है. साथ ही कहा कि धनबाद जिला में अनुसूचित जाति की आबादी 17.2 प्रतिशत है. इस हिसाब से सरकारी नौकरी व योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए.
धनबाद में एससी पर अत्याचार के 79 मामले वर्षों से लंबित
डॉ पासवान ने पत्रकारों से कहा कि धनबाद में एससी पर अत्याचार के 79 मामले कई वर्षों से लंबित हैं. जबकि नियमत: सभी को 60 दिनों में निष्पादित करना है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola