धनबाद :फहीम खान की मां-मौसी की हत्या में शाहिद आलम दोषी करार, सजा 23 को

धनबाद : फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शाहिद आलम को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगी. विदित हो […]
धनबाद : फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने शाहिद आलम को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगी. विदित हो कि 18 अक्तूबर 2001 को साबिर आलम, बाबू आलम, वाहिद आलम, असगर, मिन्हाज, अशफाक, लाडले एवं तीन अन्य लोग अपने हाथों में पिस्तौल लेकर एक साथ 2.15 बजे दिन में डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के पास गये और सूचक शेर खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को घेर लिया तथा गोली मार दी. घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गयी. इसके बाद सभी मारुति से भाग गये.
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