धनबाद : धनबाद रेलवे बोर्ड के के कर्मचारी अब रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक नौकरी कर पायेंगे. रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति पहले दो वर्ष के लिए होती थी, जिसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. कहा गया है कि रिटायर होने के बाद अब रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक रेलवे में अपनी सेवा दे सकते हैं.
इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (स्थापना) ने सर्कुलर जारी कर सभी डीआरएम को नियम लागू करने का अादेश दिया है. इस नियम के लागू होने से रिटायर हो चुके हजारों रेलकर्मियों को फायदा होगा. हाल ही में रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों को दो वर्ष तक रेलवे में नौकरी करने की स्कीम लागू की गयी थी. अब इस नियम में बदलाव करते हुए इस स्कीम को पांच वर्ष तक के लिए कर दिया गया है.
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इसके लिए वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है. फिर से बहाल होने वाले रिटायर्ड रेलकर्मियों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन की रकम घटाने के बाद जो राशि बचेगी, वह वेतन के रूप में मिलेगा. रेलवे बोर्ड ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा शुरू की, ताकि उनके लंबे अनुभव का लाभ रेलवे को मिले. यही वजह है कि इस स्कीम को बढ़ाकर दो से पांच साल कर दिया गया है.
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ : वीआरएस लेने वाले रेलकर्मी इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे. उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जायेगा. सुरक्षा संबंधी कारणों से रिटायर होने वाले रेलकर्मियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.