10.3 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

खुशखबरी! रिटायरमेंट के बाद भी पांच साल तक नौकरी कर पायेंगे रेलवेकर्मी

धनबाद : धनबाद रेलवे बोर्ड के के कर्मचारी अब रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक नौकरी कर पायेंगे. रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति पहले दो वर्ष के लिए होती थी, जिसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. कहा गया है कि रिटायर होने के बाद अब रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक रेलवे में […]

धनबाद : धनबाद रेलवे बोर्ड के के कर्मचारी अब रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक नौकरी कर पायेंगे. रिटायर्ड रेलकर्मियों की पुनर्नियुक्ति पहले दो वर्ष के लिए होती थी, जिसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. कहा गया है कि रिटायर होने के बाद अब रेलकर्मी 65 साल की उम्र तक रेलवे में अपनी सेवा दे सकते हैं.

इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (स्थापना) ने सर्कुलर जारी कर सभी डीआरएम को नियम लागू करने का अादेश दिया है. इस नियम के लागू होने से रिटायर हो चुके हजारों रेलकर्मियों को फायदा होगा. हाल ही में रेलवे में रिटायर्ड रेलकर्मियों को दो वर्ष तक रेलवे में नौकरी करने की स्कीम लागू की गयी थी. अब इस नियम में बदलाव करते हुए इस स्कीम को पांच वर्ष तक के लिए कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें :Coal Scam : खदान आवंटन में गड़बड़ी करने वाले ‘सावर्जनिक’ पदों पर बैठे अपराधी कोड़ा, गुप्ता को आज सुनायी जायेगी सजा

इसके लिए वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है. फिर से बहाल होने वाले रिटायर्ड रेलकर्मियों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन की रकम घटाने के बाद जो राशि बचेगी, वह वेतन के रूप में मिलेगा. रेलवे बोर्ड ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा शुरू की, ताकि उनके लंबे अनुभव का लाभ रेलवे को मिले. यही वजह है कि इस स्कीम को बढ़ाकर दो से पांच साल कर दिया गया है.

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ : वीआरएस लेने वाले रेलकर्मी इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे. उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जायेगा. सुरक्षा संबंधी कारणों से रिटायर होने वाले रेलकर्मियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel