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नीरज सिंह हत्याकांड: पंकज सिंह की जमानत पर सुनवाई आज

धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपित पंकज सिंह ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत अर्जी अपने अधिवक्ता सहदेव महतो के माध्यम से दायर की. अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होगी. किंग मेकर की भूमिका […]

धनबाद : धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपित पंकज सिंह ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जमानत अर्जी अपने अधिवक्ता सहदेव महतो के माध्यम से दायर की. अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होगी. किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला पंकज यूपी के सुल्तानपुर के लंभुआ का रहनेवाला है.

अधिवक्ता श्री महतो बचाव पक्ष की ओर से बहस करेंगे. 10 जून, 17 को अदालत ने पुलिस के आवेदन पर पंकज के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि पंकज सिंह इस मामले का मास्टरमाइंड है, जिसने नीरज समेत अन्य की हत्या की योजना बनायी. जेल में बंद मुन्ना बजरंगी के कुख्यात शूटर रिंकू से मिला. रिंकू ने अपने शूटर अमन सिंह को इस काम में लगाया. अमन ने अपने बयान में कहा है कि पंकज सिंह से दो करोड़ रुपये में हत्या की सुपारी ली थी.

डब्लू मिश्रा ने भी अपने बयान में पंकज का नाम लिया है. शूटर व कांड के अन्य आरोपियों के साथ पंकज की बातचीत की सीडीआर पुलिस के पास है, जो पंकज की संलिप्तता उजागर करती है. अदालत ने 24 अगस्त, 17 को पंकज के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया था. 21 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट भी जारी हुआ था. पंकज सिंह 24 सितंबर से जेल में बंद है. अपराधियों ने 21 मार्च, 17 को नीरज सिंह समेत चाल लोगों की हत्या स्टील गेट स्थित स्पीड ब्रेकर के पास गोली मार कर कर दी थी.

चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के निदेशक पर केस
बिड़ला ढाल गेस्ट हाउस भामल (निरसा) निवासी प्रेमलता गुप्ता ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपने अधिवक्ता अनवर शमीम के माध्यम से साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड गोवा, शशांक भास्कर (डायरेक्टर) व वाला साहेब भापकर (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड के खिलाफ शिकायत वाद संख्या 3061/17 दर्ज कराया. अदालत ने सुनवाई के बाद अगली तिथि मुकरर्र की. शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने दो हजार रुपये कंपनी में लगाये. राशि 2015 में उसे सूद के साथ वापस मिलनी चाहिए थी. जब वह कंपनी के पास गयीं, तो उसे जमा राशि नहीं दी गयी. उसने धोखाधड़ी कर षड्यंत्र के तहत पैसा लेने का आरोप लगाया है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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