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नहीं हो सका आरोपियों का सफाई बयान दर्ज

धनबाद: कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में सुजीत कुमार व प्रवीण सिंह हाजिर थे. अन्य आरोपी ब्रजकिशोर सिंह, सुनील कुमार सिंह, शंकर डे उर्फ प्रशांत डे, प्रवीण गिरि व सुरेंद्र यादव गैरहाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ताओं […]

धनबाद: कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में सुजीत कुमार व प्रवीण सिंह हाजिर थे. अन्य आरोपी ब्रजकिशोर सिंह, सुनील कुमार सिंह, शंकर डे उर्फ प्रशांत डे, प्रवीण गिरि व सुरेंद्र यादव गैरहाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ताओं न दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. तीन जुलाई, 17 को अदालत ने बेउर जेल पटना में बंद बिंदु सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.
अदालत में सभी आरोपियों को हाजिर नहीं होने के कारण सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अब इस मामले में सुनवाई 22 अगस्त को होगी. याद रहे कि 25 जून, 09 को बिहारी लाल चौधरी व उनके पुत्र सुभाष कुमार चौधरी रात 10 बजे अपनी केंदुआडीह स्थित दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे, तभी टेलीफोन रोड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार कर बिहारी लाल चौधरी की हत्या कर दी. घटना के बाद सुभाष ने धनबाद (बैंक मोड़) थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. केस के आइओ परमेश्वर शुक्ला ने 19 सितंबर, 09 को आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 9 सितंबर 14 को आरोप तय किया. अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया.
मारपीट मामले में दो दोषी करार : बीसीसीएल की जमीन घेरने को लेकर हुई मारपीट के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 12 सैयद सलीम फातमी की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अबुल इराकी व अाजाद इराकी को दोषी करार दिया. अन्य आरोपी सागरी खातून व मामी खातून को रिहा कर दिया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी के आग्रह पर अदालत ने दो वर्ष का बांड भरवाकर छोड़ दिया. 25 नवंबर, 08 को आरोपियों ने शम्सुद्दीन अंसारी व उनके भाई महरुद्दीन अंसारी के साथ मारपीट की थी.
नीरज हत्याकांड में संजय की जमानत पर सुनवाई आज
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपित संजय सिंह ने सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में नियमित जमानत अर्जी दायर की. अदालत में आवेदन पर सुनवाई मंगलवार को होगी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा बहस करेंगे.
सकलदेव हत्याकांड में रामधीर की पेशी
सकलदेव सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. वीसी से विनोद सिंह हत्याकांड में सजा काट रहे हजारीबाग जेल में बंद रामधीर सिंह की पेशी अदालत में हुई. हाइकोर्ट से केस का मूल अभिलेख नहीं आने की वजह से केस के आइओ विनोद कुमार सिंह की गवाही नहीं हो पा रही है. सुनवाई की अगली तिथि 29 अगस्त, 17 मुकर्रर की. 25 जनवरी, 99 को जब सकलदेव सिंह गाड़ी से कार्यालय जा रहे थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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