विधि संवाददाता, देवघर . न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत ने कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद नामजद आरोपित दीपक पांडेय को चेक बाउंस का दोषी करार दिया और दो वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा 1,66,844 रुपये मुआवजा के तौर पर परिवादी को देने का भी आदेश दिया. सजायाफ्ता की ओर से उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अलग से चार माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. यह मुकदमा रिखिया थाना के लौढ़िया गांव निवासी अभिषेक कुमार ने 18 अक्तूबर 2022 को न्यायालय में दाखिल किया था, जिसमें कहा था कि आरोपित ने दोस्ती के तौर पर दो लाख रुपये लौटाने की शर्त पर लिया था. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपित ने 1,37,500 रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से केस के समर्थन में दो लोगों ने गवाही दी और सारी बातों की पुष्टि की. अदालत ने परिवादी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया.
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