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किशोरी से गैंग रेप के दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 03 Dec 2025 8:32 PM (IST)
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किशोरी से गैंग रेप के दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

देवघर में गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी

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प्रत्येक दोषियों को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर अलग से तीन साल की सश्रम कैद

रोहिणी शहीद पार्क में चार युवकों ने छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म

विधि संवाददाता, देवघर

नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में दोषी पाये गये सुमन कुमार राउत उर्फ सुमन राउत तथा कुमोद उर्फ कुमोद कुमार मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. यह सजा एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को 30 -30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. सजा पाने वाले दोनों युवकों की ओर से अगर जुर्माना की राशि अदा नहीं की जाती है, तो अलग से तीन साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता सुमन राउत जसीडीह थाना के रोहिणी एवं कुमोद कुमार मंडल जसीडीह थाना के कोल्हाबाद गांव का रहने वाला है. दोनों अभियुक्तों को नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने सात लोगों ने गवाही दिलायी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता करण कुमार सिंह व रमेश कुमार तिवारी ने पक्ष रखा,लेकिन दोष मुक्त कराने में विफल रहे. विशेष न्यायालय में मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ एवं 16 माह के अंदर पीड़िता को न्याय मिला.

2023 का है मामला

दर्ज एफआइआर के अनुसार, पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए रोहिणी आ रही थी. उसे झांसा देकर शहीद स्थल पर बने पार्क में ले गया एवं झाड़ी के पास बारी बारी से चार लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया. इस घटना के संबंध में चार लड़कों को नामजद आरोपित बनाया गया. इसमें से तीन युवक एवं एक जुबेनाइल का नाम आया. जुबेनाइल के मामले का अलग विचारण हो रहा है. एक अन्य नामजद अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और अनुसंधान पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया. यह घटना छह दिसंबर 2023 को घटी थी और भय के चलते पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी नहीं दी. बाद में वह गर्भवती हो गयी और प्रसव के लिए सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में लाया गया, जहां पर एक शिशु को जन्म दी. कुछ घंटों तक बच्चा जीवित रहा, जिसे केयर ग्लास में रखा गया था, लेकिन बाद में शिशु की मौत हो गयी. घटना प्रकाश में आने के बाद जसीडीह थाना में मुकदमा दर्ज हुआ. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद केस का स्पीडी ट्रायल हुआ और अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया.

इन युवकों को सुनायी गयी सजा

-सुमन कुमार राउत उर्फ सुमन राउत- रोहिणी, जसीडीह, देवघर.

– कुमोद उर्फ कुमोद कुमार मंडल- कोल्हाबाद, जसीडीह, देवघर

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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By FALGUNI MARIK

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