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Deoghar news : किशोरी से गैंगरेप मामले में दो युवकों को पाया दोषी, आज सुनायी जायेगी सजा

एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो केस की सुनवाई पूरी की गयी, जिसमें दो आरोपितों को नाबालिग लड़की से गैंगरेप का दोषी करार दिया गया.

विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो केस की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद नामजद दो आरोपितों कुमोद कुमार मंडल व सुमन कुमार राउत को नाबालिग लड़की से गैंगरेप का दोषी करार दिया गया. सजा बिंदु पर तीन दिसंबर को सुनवाई की जायेगी व सजा सुनायी जायेगी. दोषी पाये गये दोनों आरोपित युवक हैं और पहला अभियुक्त जसीडीह थाना के कोल्हाबाद व दूसरा अभियुक्त रोहिणी गांव का रहने वाला है.

इस मामले में कुल चार को नामजद किया गया है, जिसमें से एक जुबेनाइल है, जिसका विचारण अलग चल रहा है. वहीं एक आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर है. अदालत में दो आरोपितों का ट्रायल चला और अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही दी गयी. सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की और अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोषी करार दिया. पीड़िता के बयान पर जसीडीह थाना में छह दिसंबर 2023 की घटना को लेकर तीन अगस्त 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ. इसमें पीड़िता का आरोप था कि वह ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रही थी, तो आरोपितों ने एक पार्क में लेकर बारी बारी से दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी. भय से पीड़िता ने इसकी जानकारी घर में नहीं दी. कुछ समय के बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी और प्रसव के दौरान एक शिशु को जन्म सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में दिया, जिसकी कुछ देर के बाद शिशु की मौत हो गयी.

इन धाराओं में पाया गया दोषी

बीएनस की धारा -70 (2) एवं64 (2) एम

पॉक्सो एक्ट की धारा- 06

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