Deoghar News : चोरी के दोषी को तीन साल की सजा

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Deoghar News : चोरी के दोषी को तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वार��� चोरी मामले के दोषी किशन मंडल को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा चोरी मामले के दोषी किशन मंडल को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की सजा अलग से काटनी होगी. सजायाफ्ता सारवां थाना के भलुवाही गांव का रहने वाला है. दोषी पाये गये किशन मंडल के खिलाफ सारवां थाना में तत्कालीन एसआइ गुरुदयाल सबर के बयान पर 14 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें अभियुक्त के घर से चोरी का सामान छह पीस बैटरी, सलाई रिंच, पिलास, पेचकस आदि बरामद किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार लोगों की गवाही हुई, जिन्होंने घटना का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई गयी एवं जुर्माना लगाया गया.

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फाल्गुनी मारिक

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By फाल्गुनी मारिक

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

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