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Deoghar News : चोरी के दोषी को तीन साल की सजा

Updated at : 25 Jun 2025 6:55 PM (IST)
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Deoghar News : चोरी के दोषी को तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा चोरी मामले के दोषी किशन मंडल को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा चोरी मामले के दोषी किशन मंडल को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की सजा अलग से काटनी होगी. सजायाफ्ता सारवां थाना के भलुवाही गांव का रहने वाला है. दोषी पाये गये किशन मंडल के खिलाफ सारवां थाना में तत्कालीन एसआइ गुरुदयाल सबर के बयान पर 14 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें अभियुक्त के घर से चोरी का सामान छह पीस बैटरी, सलाई रिंच, पिलास, पेचकस आदि बरामद किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार लोगों की गवाही हुई, जिन्होंने घटना का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई गयी एवं जुर्माना लगाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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