14.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Deoghar news : मारपीट मामले में दोषी पाये गये दो को तीन-तीन साल की सश्रम सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से मारपीट कर जख्मी करने के दो दोषियों पप्पू ठाकुर व चंडी ठाकुर को दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा की अदालत से मारपीट कर जख्मी करने के दो दोषियों पप्पू ठाकुर व चंडी ठाकुर को दोषी पाकर तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि जख्मी सूचक धुरन ठाकुर को देय होगा. अगर सजायाफ्ता उपरोक्त राशि नहीं दे पाते हैं, तो अलग- से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. दोनों आरोपित मोहनपुर थाना क्षेत्र के महतवाइनडीह गांव के रहने वाले है. मालूम हो कि गांव के ही धूरन ठाकुर निवासी है और इसके बयान पर 29 दिसंबर -2015 को मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ था. इसमें खेत में लगाये गये धान की फसल को पटवन करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सूचक धूरन ठाकुर के विरुद्ध जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. अदालत ने मारपीट के अलावा अन्य धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनायीं. सभी सजाएं-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालेश्वर मंडल ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी करार दिया. इसके बाद उपरोक्त सजाएं सुनायी गयीं व जुर्माना लगाया गया. इन आरोपितों को पाया दोषी -पप्पू ठाकुर – चंडी ठाकुर, महत्तवाइनडीह, मोहनपुर, देवघर ॰प्रत्येक दोषियों को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel