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Deoghar news : मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी मामले के चार दोषियों को तीन -तीन साल की सश्रम सजा

Updated at : 06 Nov 2025 8:07 PM (IST)
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Deoghar news : मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी मामले के चार दोषियों को  तीन -तीन साल की सश्रम सजा

कोर्ट ने प्रत्येक दोषियों को एक- एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सात आरोपितों को संदेह का लाभ मिलने पर आरोपों से मुक्त किया गये.

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विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे नवम एमसी नारायण की अदालत द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के केस में चार दोषियों राम मंडल, हरिहर मंडल, विजय मंडल एवं लाल मोहन मंडल को तीन-तीन वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इन चारों दोषियों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले में अन्य सात नामजद आरोपितों सुनैना देवी, ममता देवी, विनय मंडल, गीता देवी, भारती देवी, नुनूलाल मंडल एवं लोचन मंडल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. दोषी करार दिये गये एवं रिहा हुए नामजद सोनारायठाढ़ी थाना के पावे गांव के रहने वाले हैं. इन आरोपितों के विरुद्ध गांव के प्रवेश कुमार मंडल के शिकायत आवेदन पर 13 जुलाई 2022 की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसमें सूचक को आरोपितों ने लाठी, रड से मारपीट की थी एवं तलवार के वार से गंभीर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से नौ लोगों की गवाही हुई, जिसमें कुछ लोगाें के विरुद्ध घटना की पुष्टि की थी. अदालत में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. इसके बाद मारपीट समेत अन्य कई धाराओं में अदालत ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया एवं अलग-अलग सजा सुनायी व जुर्माना लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. जिन्हें मिली सजा व लगा जुर्माना राम मंडल, हरिहर मंडल, विजय मंडल, एवं लाल मोहन मंडल. जो हुए रिहा लोचन मंडल, नुनूलाल मंडल, सुनैना देवी, ममता देवी, विनय मंडल, गीता देवी एवं भारती देवी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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