संवाददाता, देवघर : जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी ने जिले के सभी ऑटो रिक्शा मालिकों को सूचना जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी ऑटो रिक्शा का संचालन वर्जित है. कई ऑटो रिक्शा चालक बिना परमिट के परिचालन कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है. डीटीओ ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है. यह शिविर सोमवार से बुधवार तक जिला परिवहन कार्यालय परिसर में लगाया जायेगा. इस दौरान वाहन मालिक अपने ऑटो रिक्शा के वैध दस्तावेज पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स, बीमा व प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ऑटो रिक्शा मालिक बिना वैध परमिट के संचालन करते पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. ऐसे वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा और उनका परमिट नवीनीकरण भी कठिन हो जायेगा. डीटीओ ने कहा कि सभी ऑटो रिक्शा संचालक निर्धारित तिथि में शिविर में भाग लेकर वैध परमिट प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. हाइलाइट्स परिवहन विभाग में आज से लगेगा तीन दिवसीय परमिट शिविर
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