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Deoghar News : मारपीट के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सश्रम सजा

Updated at : 19 Jul 2025 9:22 PM (IST)
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Deoghar News : मारपीट के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सश्रम सजा

एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी.

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विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस सरकार बनाम राजकिशोर सिंह व अन्य मामले की सुनवाई पूरी गयी. पश्चात इस मामले के तीन आरोपितों को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो राशि सूचक एवं पीड़ित को देय होगी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाला तीनों अभियुक्त सारवां थाना के बाराकोला गांव का रहने वाला है. मालूम हो कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध सारवां थाना में 25 मार्च 2018 को गांव के धीरज कुमार सिंह के बयान पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें लाठी, रड एवं अन्य घातक औजार से हमला कर जख्मी करने का आरोप लगया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल आठ लोगों ने गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिड़लानंद चौधरी ने पक्ष रखा.इस मामले में सूचक को छह साल संघर्ष के पश्चात न्याय मिला. हाइलाइट्स प्रत्येक दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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