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मारपीट, छेड़खानी समेत साइबर अपराध के दोषी को तीन साल की सजा

Updated at : 31 Aug 2024 8:51 PM (IST)
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मारपीट, छेड़खानी समेत साइबर अपराध के दोषी को तीन साल की सजा

मारपीट, छेड़खानी समेत साइबर एक्ट में एक अभियुक्त को दाेषी पाकर तीन साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस कांड के अभियुक्त राजीव कुमार को दाेषी पाकर तीन साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. दूसरे आरोपी मोतीलाल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. दोषी करार दिये गये व रिहा होने वाले मधुपुर थाना के भेड़वा मुहल्ले का रहने वाला है. इन दोनाें के विरुद्ध मुहल्ले की एक महिला के बयान पर 29 अगस्त 2015 को मधुपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट व छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. साथ ही आइटी एक्ट की धारा 67 का भी आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक की शादी कोलकाता में तय हुई थी, जिसे आरोपियों ने गलत मैसेज करके शादी होने नहीं दी. सोशल साइट पर भी धमकी भरा मैसेज भेजा व अभद्रता की थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार लोगाें की गवाही विशेष लोक अभियोजन एसके मंडल ने दिलायी और एक अभियुक्त को सजा दिलाने में सफल हुआ. अदालत में आरोपी को छेड़खानी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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