Deoghar News : जानलेवा हमला के दोषी को सात वर्ष की सश्रम सजा

एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम अशोक कुमार की अदालत द्वारा जानलेवा हमला के दोषी केशव दुबे को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम अशोक कुमार की अदालत द्वारा जानलेवा हमला के दोषी केशव दुबे को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता जसीडीह थाना के तिवारीडीह गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जसीडीह थाना में सुमन वाजपेयी के आवेदन पर वर्ष 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहा. सेशन कोर्ट में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनायी गयी. हाइलाइट्स – एडीजे दो अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला – अभियुक्त को 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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By फाल्गुनी मारिक
विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.
प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.
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