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Deoghar News : जानलेवा हमला के दोषी को सात वर्ष की सश्रम सजा

Updated at : 04 Aug 2025 7:15 PM (IST)
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Deoghar News : जानलेवा हमला के दोषी को सात वर्ष की सश्रम सजा

एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम अशोक कुमार की अदालत द्वारा जानलेवा हमला के दोषी केशव दुबे को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम अशोक कुमार की अदालत द्वारा जानलेवा हमला के दोषी केशव दुबे को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता जसीडीह थाना के तिवारीडीह गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जसीडीह थाना में सुमन वाजपेयी के आवेदन पर वर्ष 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहा. सेशन कोर्ट में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनायी गयी. हाइलाइट्स – एडीजे दो अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला – अभियुक्त को 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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