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Deoghar News : चेक बाउंस की दोषी को एक साल की सजा

Updated at : 12 Aug 2025 8:28 PM (IST)
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Deoghar News : चेक बाउंस की दोषी को एक साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात नामजद आरोपित गायत्री देवी को चेक बाउंस का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात नामजद आरोपित गायत्री देवी को चेक बाउंस का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 5 लाख 52 हजार 168 रुपये मुआवजा के तौर देने का आदेश दिया गया. यह राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित नगर थाना के हरि नारायण मुखर्जी रोड के निकट की रहनेवाली है, जबकि परिवादी नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले का रहने वाला है. यह मुकदमा 4 दिसंबर 2020 को शिवपुरी के रहने वाले बुद्धिनाथ ठाकुर के शिकायत पर कोर्ट में दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से एक भी गवाही नहीं दी गयी. अदालत ने परिवादी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी, पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया गया और सजा सुनायी गयी. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से आरोपित ने सात लाख रुपये के सामान लिये थे. इसमें से कुछ राशि भुगतान की व शेष राशि 5.52 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. वकालतन नोटिस देने के बाद भी रुपये नहीं लौटाये, पश्चात परिवादी ने कोर्ट में केस किया. हाइलाइट्स 5.52 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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