ePaper

Deoghar news : चेक बाउंस के दोषी को दो साल की सजा, 1.8 करोड़ रुपये देने का आदेश

Updated at : 22 Mar 2025 9:04 PM (IST)
विज्ञापन
Deoghar news : चेक बाउंस के दोषी को दो साल की सजा, 1.8 करोड़ रुपये देने का आदेश

न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया और आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाकर दो साल कैद की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

विधि संवाददाता, देवघर . न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया गया. इस मामले के आरोपी संजीव कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाकर दो साल की कैद की सजा सुनायी गयी है, साथ ही मुआवजा के तौर पर एक करोड़ आठ लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. इसमें चेक की राशि भी शामिल है, साथ ही अलग से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी राम रतन बख्शी रोड देवघर का रहने वाला है. इसके विरुद्ध एक प्राइवेट कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि विमल कुमार ने कोर्ट में पीसीआर केस तीन अप्रैल 2021 को दाखिल किया था, जिसमें क्रेडिट सोसाइटी कंपनी के खाते से एक करोड़ से अधिक राशि की अवैध निकासी की थी और ऑडिट के दौरान पैसों की मांग करने पर उक्त राशि से संबंधी अलग-अलग चेक आरोपी ने दिया था, जो बाउंस हो गया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से चार लोगों की गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. परिवादी की ओर से अधिवक्ता एस कुमार व बचाव पक्ष से प्रणय कुमार ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
FALGUNI MARIK

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

FALGUNI MARIK is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola