Deoghar News : चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस नंबर 23/2023 की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात इस मामले के आरोपित वचन देव मांझी को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस नंबर 23/2023 की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात इस मामले के आरोपित वचन देव मांझी को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही अभियुक्त को 3.50 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वादी को मुहैया कराने का आदेश दिया. मुआवजा की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित मोहनपुर थाना के पथरी गांव का रहने वाला है और परिवादी कुमार दीपक नगर थाना के बैजनाथपुर मुहल्ले का रहनेवाला है. यह मुकदमा कोर्ट में तीन जनवरी 2023 को कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें 3.50 लाख रुपये का चेक बाउंस करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से महज दो गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस केस में महज दो साल के अंदर फैसला आया और परिवादी को त्वरित न्याय मिला.
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By फाल्गुनी मारिक
विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.
प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.
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