विधि संवाददाता, देवघर . न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी गयी. इसके बाद नामजद आरोपित देवेंद्र कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाकर एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा 21 लाख 69 हजार 16 रुपये रुपये मुआवजा राशि के तौर पर देने का आदेश दिया. इसमें चेक बाउंस की राशि 14 लाख 73 हजार 158 रुपये शामिल है. आदेशित राशि का भुगतान नहीं करने पर अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाला सिविल लाइन मोहल्ले नंदन पहाड़ रोड का रहने वाला है. यह मुकदमा तत्कालीन बौद्ध गया बिहार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर सुनील कुमार सिन्हा ने तीन सितंबर 2019 को दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपित ने ऋण पर वाहन लिया था और उसके एवज में 14.73 लाख रुपये का चेक दिया था. परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में जमा किया, लेकिन कैश नहीं हुआ. वकालतन नोटिस देने के बाद भी पैसों का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया. इसमें परिवादी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और उपरोक्त फैसला सुनाया. ॰21 लाख 69 हजार 16 रुपये देने का आदेश
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