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श्रावणी मेले में बगैर लाइसेंस नहीं चलेंगी अस्थायी दुकानें, अच्छी होगी पेड़े की क्वालिटी, निर्धारित होंगे दर

Updated at : 23 Jun 2023 10:39 AM (IST)
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श्रावणी मेले में बगैर लाइसेंस नहीं चलेंगी अस्थायी दुकानें, अच्छी होगी पेड़े की क्वालिटी, निर्धारित होंगे दर

श्रावणी मेला 4 जुलाई से शुरू हो रहा है. मेले में बगैर लाइसेंस अस्थायी दुकानों पर रोक लगा दी गई है. इधर मेले में प्रसाद सामग्रियों की गुणवत्ता बेहतर हो और इसके दर निर्धारण को लेकर एसडीओ ने बैठक की है, जिसमें कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

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श्रावणी मेला-2023 में बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसाद सामग्री निर्धारित दर पर मिले और उनसे अधिक दाम नहीं वसूला जाये, यह निर्देश एसडीओ दीपांकर चौधरी ने सूचना भवन सभागार में आयोजित बैठक में व्यवसायियों को दिये. उन्होंने कहा कि पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की उपलब्धता व गुणवत्ता का खास खयाल रखा जाये. एसडीओ ने बताया कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा का जलार्पण करने के बाद यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा व इलायची दाना खरीदकर ले जाते हैं. ऐसे में हम सभी की जिम्मेवारी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवायें.

बैठक में एसडीओ ने सभी खुदरा एवं थोक व्यापारियों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखें तथा प्रतिष्ठान के ईद-गिर्द साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. यदि थोक या खुदरा विक्रेता निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूलेंगे, तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि अपनी दुकानों में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था रखें, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े. वे जब बाबाधाम से जायें, तो अच्छा संदेश लेकर जायें.

अस्थायी व बाहर से आकर दुकान लगाने वालों को लेना होगा लाइसेंस

बैठक में एसडीओ ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान अस्थायी व बाहर से आकर दुकान लगाने वालों को बिना लाइसेंस के दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी. इसलिए संबंधित दुकानदार पहले लाइसेंस लें और तब दुकान लगायें. बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी. एक सुविधा यह दी जा रही है कि लोग ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं.

फूड सैंपल की जांच में सहयोग करें दुकानदार

एसडीओ ने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित दुकानदारों को टैक्स अनिवार्य रूप से देना होगा. उन्होंने सभी दुकानदारों से फूड सैंपल जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करने का निर्देश दिया. यह भी निर्देश दिया कि खाद्य पदार्थों की मूल्य तालिका संपूर्ण मेला क्षेत्र व शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगवायें, ताकि श्रद्धालुओं से कोई भी दुकानदार तय राशि से अधिक नहीं ले सकें. बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत, सेल टैक्स अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर व पेड़ा-चूड़ा के थोक विक्रेता मौजूद थे.

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