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झारखंड: 30 जून तक ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट, इन बकायेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

होल्डिंग टैक्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7870265740 जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल कर अपने बकाया टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के कई बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है.

देवघर: शहरी क्षेत्र के लोगों को 30 जून तक ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और सेना के जवानों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी. इन्हें कुल 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया. इस नंबर पर कॉल कर अपने बकाया टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं. नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने निगम सभागार में बैठक कर ये जानकारी दी. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के कई बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है. राजेंद्र ज्वेलर्स, होटल बाबा वैद्यनाथ, एलजी शोरूम कोर्ट रोड एवं पोद्दार कोठी पर कार्रवाई की जाएगी.

इन्हें है विशेष छूट

नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि सभी लोगों को www.suda.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट है, जबकि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और सेना के जवानों को पांच प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है. होल्डिंग टैक्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7870265740 जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल कर अपने बकाया टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के कई बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है. बैठक में नोडल पदाधिकारी सह नगर मिशन प्रबन्धक हिमांशु शेखर, टैक्स दारोगा जय शंकर साह, सहायक रवि झा आदि कई लोग मौजूद थे.

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इन पर होगी कार्रवाई

राजेंद्र ज्वेलर्स, होटल बाबा वैद्यनाथ, एलजी शोरूम कोर्ट रोड, पोद्दार कोठी

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Prabhat Khabar Digital Desk
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