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चेक बाउंस के केस में पाया दोषी, एक साल की सजा

Updated at : 16 May 2024 11:42 PM (IST)
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चेक बाउंस के केस में पाया दोषी, एक साल की सजा

चेक बाउंस के केस में कोर्ट ने जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह निवासी संजीव कुमार सिन्हा को दोषी करार दिया तथा एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 1.65 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया.

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देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई पूरी कर ली गयी है. इसके बाद जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह निवासी संजीव कुमार सिन्हा को दोषी करार दिया गया और एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 1.65 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया. उसके विरुद्ध रोहिणी गांव के चंद्रशेखर रमण ने 10 नवंबर 2022 को सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें डेढ़ लाख रुपये का चेक बाउंस करने का आरोप लगाया गया था. इसे दर्ज कर न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में ट्रायल के लिए भेज दिया गया. परिवादी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी गयी. सबूत के अभाव में चेक बाउंस का आरोपी रिहा देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत द्वारा शिकायतवाद संख्या 829/2023 की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी गणेश कुमार वर्मा को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया. आरोपी नगर थाना के झौंसागढ़ी मुहल्ले का रहने वाला है. इस पर 10 लाख रुपये का चेक बाउंस होने का आरोप लगाया गया था. यह मुकदमा नगर थाना के विलासी टाउन निवासी वेणु मोहन मिश्रा ने 14 जुलाई 2023 को दाखिल किया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी ने एक भी गवाही नहीं दी, जिसके चलते आरोपी को राहत मिल गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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