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Deoghar news : बम विस्फोट मामले के पांच दोषियों को सुनायी गयी 10-10 साल की सश्रम सजा

Updated at : 11 Nov 2025 7:35 PM (IST)
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Deoghar news : बम विस्फोट मामले के पांच दोषियों को सुनायी गयी 10-10 साल की सश्रम सजा

एडीजे तृतीय सह पॉक्सो केस स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी, जिसमें पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनायी.

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विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे तृतीय सह पॉक्सो केस स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद नामजद पांच आरोपितों मुन्ना यादव, शक्ति यादव, नीलमणि यादव, सीताराम यादव व हीरामन यादव को बम विस्फोट और जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को 10 -10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि सूचक अंतलाल यादव को देय होगी.

सजा पाने वाले सभी अभियुक्तों की ओर से अगर जुर्माना की राशि अदा नहीं की जाती है, तो अलग से दो साल की सश्रम जेल की सजा काटनी होगी. यह मुकदमा अंतलाल महतो की ओर से मोहनपुर थाना में 20 सितंबर की घटना को लेकर 21 सितंबर 2020 को दर्ज कराया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों की गवाही दिलाई गयी और दोष सिद्ध कराने में कामयाब रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण कुमार यादव ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया व जुर्माना भी लगाया गया.

क्या था मामला

दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक व अभियुक्तों के बीच पहले से जमीन को लेकर झगड़ा-झंझट होता था. घटना के समय सूचक घर से लघु शंका के लिए निकला. वहीं पर घात लगाकर सभी बैठे थे और मौका पाकर जान मारने की नीयत से दो बम फेंका. सूचक ने किसी तरह अपना सिर झुका लिया, जिससे उसकी जान बची व बम बगल में विस्फोट हो गया. इसकी सूचना मोहनपुर थाना में दी गयी. 20 सितंबर 2020 को केस दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई वननननन सभी नामजद को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी. जानलेवा हमला की धारा 307 व बम विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 (ए) में दोषी पाकर अलग-अलग सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

जिन्हें मिली सश्रम सजा

मुन्ना यादव , शक्ति यादव, नीलमणि यादव, वर्तमान निवासी -वापी, थाना-बलसार, गुजरात

सीतराम यादव, हीरामन यादव, निवासी चितरपोका, मोहनपुर, देवघर

॰प्रत्येक दोषियों को 10 -10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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