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Deoghar news : मेडिकल कचरा, तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण और प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम सख्त

नगर निगम ने मेडिकल कचरा और तंबाकू नियंत्रण को लेकर चार आम सूचनाएं जारी की हैं. नगर आयुक्त ने सदर अस्पताल समेत सभी निजी अस्पतालों को दो दिनों के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है .

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संवाददाता, देवघर. क्लीन ग्रीन व स्वच्छ देवघर अभियान के तहत नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. बुधवार को नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने चार अलग-अलग आम सूचनाएं जारी की हैं. इन सूचनाओं में शहर के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे के सही प्रबंधन, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को लेकर निर्देश दिये गये हैं. नगर आयुक्त ने सदर अस्पताल समेत सभी निजी अस्पतालों को दो दिनों के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, साथ ही तय समय सीमा के बाद छापेमारी कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गये हैं. नगर निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम ने 18 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की सूची तैयार की है, जिनसे नियमित रूप से निगम के कूड़ेदान में मेडिकल कचरा डाला जा रहा है. नगर निगम यह जानकारी चाहता है कि इन अस्पतालों के पास मेडिकल कचरे के निबटाने की क्या व्यवस्था है और क्या वे किसी एजेंसी के माध्यम से कचरे का उठाव करवा रहे हैं. यदि हां, तो एजेंसी का नाम और व्यवस्था की जानकारी भी मांगी जायेगी. नियम के मुताबिक, 24 घंटे के भीतर मेडिकल कचरे का निबटाना अनिवार्य है. इसके साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए टीम का गठन कर छापेमारी की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और स्कूल-कॉलेज जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. ॰18 निजी अस्पतालों की सूची तैयार, दो दिनों में सभी को जारी होगा नोटिस ॰सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान व प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू बिक्री पर होगी छापेमारी ॰शहर की सफाई को लेकर नगर निगम सख्त

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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