संवाददाता, देवघर . शहर में मेडिकल कचरे के अव्यवस्थित निस्तारण को लेकर प्रभात खबर में प्रमुखता से खबर छपने के बाद नगर निगम ने इसे गंभीरता से लिया है. मंगलवार को नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने सदर अस्पताल सहित 18 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी है.
नगर आयुक्त ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016 के तहत हर उस संस्था को जहां से मेडिकल कचरा निकलता है, उसे इस कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए अधिकृत एजेंसी से अनुबंध करना अनिवार्य है. ताकि इससे पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे. नगर आयुक्त ने नोटिस के माध्यम से यदि किसी अधिकृत एजेंसी से अनुबंध किया है, तो उसकी पूरी जानकारी और एग्रीमेंट की कॉपी उपलब्ध कराने और हर महीने कितनी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा निकलता है और उसका कैसे डिस्पोजल किया जाता है, इसकी पूरी विवरणी मांगी है. आगे कहा है कि,यदि किसी संस्था ने अब तक अधिकृत एजेंसी के साथ अनुबंध नहीं किया है, तो सात दिनों के भीतर अनुबंध कर रिपोर्ट निगम को सौंपने के लिए निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर नगर निगम ने विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी है.इन अस्पतालों को भेजा गया नोटिस
सदर अस्पताल, अजय सुधा क्लिनिक, विनायक हॉस्पिटल, होप न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देवघर एडवांस स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, अर्पणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर, पतंजलि मेगा स्टोर सह वेलनेस सेंटर, सरोज मदन मैटरनिटी केयर, लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल, मेधा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पलक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, नीलकंठ हॉस्पिटल, पार्वती क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, चौरसिया अस्पताल, पत्रलेख क्लिनिक, द हॉस्पिटल प्लस, अक्षय जीवन नर्सिंग होम और जीवन ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है