Deoghar news : छेड़खानी के दोषी को दो साल की सुनायी गयी सश्रम सजा

देवघर के मोहनपुर थाने में छेड़खानी के दर्ज मामले में दोषी को दो साल की सजा सुनायी गयी है. न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
विधि संवादादता, देवघर . महिला के साथ छेड़खानी के दोषी विनोद ठाकुर को दो वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इस अभियुक्त को छेड़खानी के अलावा मारपीट करने और रोकने की धारा में भी दोषी पाकर क्रमश: छह माह व 15 दिनों की सजा सुनाई गयी हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत द्वारा जीआर केस की सुनवाई के बाद आया. इसी मामले के अन्य दो आरोपी फूलन देवी व सोनी कुमारी काे संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी मोहनपुर थाना के बैजनडीह गांव के रहने वाले हैं और मोहनपुर थाना में पीड़िता के बयान पर 18 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के अलावा छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया था. पीड़िता ने पहले कोर्ट में परिवाद दाखिल की, जिसे एफआइआर दर्ज करने के लिए मोहनपुर थाना भेज दिया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, जिसके बाद केस का ट्रायल हुआ. अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में पांच लोगों ने गवाही दी. अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया व उपरोक्त सजा सुनायी. इस मामले में आठ साल के बाद फैसला आया. ॰न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के कोर्ट से आया फैसला. ॰आठ साल बाद आया फैसला, दो आरोपी को मिली राहत.
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