तीन हत्यारोपितों का बेल पिटीशन रिजेक्ट
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
देवघर: सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 211/2017 के तीन काराधीन आरोपितों ध्रुवनाथ योगी उर्फ ध्रुवनाथ पुजारी, आदर्श कुमार झा व संजीव कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बीते दिन इन तीनों आरोपितों […]
विज्ञापन
देवघर: सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 211/2017 के तीन काराधीन आरोपितों ध्रुवनाथ योगी उर्फ ध्रुवनाथ पुजारी, आदर्श कुमार झा व संजीव कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बीते दिन इन तीनों आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिस पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी. मामले की गंभीरता को देखते हुए इन तीनों को राहत नहीं दी गयी. तीनों आरोपितों के विरुद्ध हत्या का आरोप है. देवघर श्मशमान घाट में आपसी रंजिश के कारण ऋषभ सरेवार की गला रेत कर सात अप्रैल को हत्या कर दी गयी थी.
क्या है मामला
नगर थाना क्षेत्र के श्मशान घाट में हुई हत्या की घटना को लेकर नगर थाना में शशिकांत सरेवार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुआ. जिसमें कुल सात लोगों को आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने सात आरोपितों ने से पांच को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. दो आरोपित अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं. काराधीन पांच आरोपितों में से तीन आरोपितों की आेर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दिया. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 120 बी तथा 34 लगायी गयी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










