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देवघर के दो अधिकारी दुष्कर्म मामले में दोषी करार

देवघर : नौकरी का लोभ देकर गरीब महिला का यौन शोषण करने के आरोप में देवघर जिले में कार्यरत दो निलंबित सरकारी अधिकारियों को एडीजे-तीन विजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. अदालत ने मामले में देवघर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन एनडीसी सह डीपीआरओ जवाहर कुमार को […]

देवघर : नौकरी का लोभ देकर गरीब महिला का यौन शोषण करने के आरोप में देवघर जिले में कार्यरत दो निलंबित सरकारी अधिकारियों को एडीजे-तीन विजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. अदालत ने मामले में देवघर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन एनडीसी सह डीपीआरओ जवाहर कुमार को दोषी करार दिया है.

अब पांंच अक्तूबर को अदालत सजा के बिन्दु पर फैसला सुनायेगी. गुरुवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. दोनों आरोपित मामला दर्ज हाेने के बाद से जेल में हैं. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से अमर कुमार सिंह समेत कई एडवोकेट थे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल तेरह लोगों की गवाही हुई, जबकि बचाव पक्ष से 5 लोगों ने गवाही दी. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाया, लेकिन धारा 376 (2 जी) की पुष्टि नहीं हो पायी.
क्या था मामला
नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने दोनों तत्कालीन अधिकारी पर नौकरी का लोभ देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इस संबंध में महिला के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 150/2013 मामला दर्ज हुआ था. इसमें तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन एनडीसी जवाहर सिंह को आरोपित बनाया गया. 20 अप्रैल 2013 को एफआइआर दर्ज हुआ.
एफआइआर में क्या है आरोप
पीड़िता द्वारा दिये गये आवेदन में उल्लेख है कि वह गरीब परिवार से है और कंप्यूटर प्रशिक्षित होने के कारण नौकरी का प्रयास कर रही थी. एक महिला ने तत्कालीन एनडीसी जवाहर कुमार से परिचय करवाया. उक्त अधिकारी ने आदिवासी सहकारिता विभाग में नौकरी के लिए वैकेंसी की बात कही. इसके बाद वह पांच हजार रुपये पर काम करने लगी. इसके बाद एक दिन फाइल लेकर बुलाया एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला कर बेहोश कर हवश का शिकार बनाया. इस दौरान मोबाइल से अश्लील तस्वीर भी उतारी. बाद में उसका ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया जाने लगा. जब महिला की शादी हो गयी तो उसके पति को अश्लील फोटो भेजने का भय दिखाकर शोषण किया.
पांच को सुनाई जायेगी सजा
नौकरी का लोभ देकर यौन शोषण करने का मामला
सामूूहिक दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि, बलात्कार का पाया गया दोषी
बहरहाल निलंबित हैं जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व एनडीसी जवाहर कुमार
Prabhat Khabar Digital Desk
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