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मंत्री राज पलिवार कोर्ट में हुए हाजिर

देवघर: सरकारी कार्य में बाधा डालने व जानलेवा हमला के मामले में सेशन जज तीन की अदालत में श्रम मंत्री राज पलिवार अन्य आरोपितों के साथ हाजिर हुए. पूर्व से ट्रायल में चल रहे सेशन केस नंबर 351/12 में इन आरोपितों की उपस्थिति के लिए तिथि मुकर्रर की गयी थी. कोर्ट में इस मामले के […]

देवघर: सरकारी कार्य में बाधा डालने व जानलेवा हमला के मामले में सेशन जज तीन की अदालत में श्रम मंत्री राज पलिवार अन्य आरोपितों के साथ हाजिर हुए. पूर्व से ट्रायल में चल रहे सेशन केस नंबर 351/12 में इन आरोपितों की उपस्थिति के लिए तिथि मुकर्रर की गयी थी. कोर्ट में इस मामले के आरोपित राज पलिवार, अक्षय झा, मथुरा प्रसाद राय, सुनील कुमार, अलख कुमार सिन्हा समेत अन्य नामजद उपस्थित हुए. मामले में आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस आरंभ की. आंशिक बहस सुनने के बाद अगली तिथि निर्धारित 24 जून को शेष बहस के लिए रखी गयी है.
क्या है मामला
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टावर चौक के निकट 21 नवंबर 1998 को यह घटना घटी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपितों ने एकजुट होकर हरवे-हथियार से लैस होकर मार्ग अवरूद्ध कर दिया था. इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो गया था और मौजूद सुरक्षा कर्मियों से मारपीट हो गयी थी. तत्कालीन थाना प्रभारी रामशरण यादव के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 306/1998 दर्ज किया गया. इसमें जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

इस केस में राज पलिवार, अक्षय झा, मथुरा प्रसाद राय, सुनील कुमार, अलख कुमार सिन्हा व समीर सिन्हा के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है. केस सेशन कोर्ट में विगत 18 साल से ट्रायल में चल रहा है.
क्या है मामला
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टावर चौक के निकट 21 नवंबर 1998 को यह घटना घटी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपितों ने एकजुट होकर हरवे-हथियार से लैस होकर मार्ग अवरूद्ध कर दिया था. इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो गया था और मौजूद सुरक्षा कर्मियों से मारपीट हो गयी थी. तत्कालीन थाना प्रभारी रामशरण यादव के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 306/1998 दर्ज किया गया. इसमें जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

इस केस में राज पलिवार, अक्षय झा, मथुरा प्रसाद राय, सुनील कुमार, अलख कुमार सिन्हा व समीर सिन्हा के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है. केस सेशन कोर्ट में विगत 18 साल से ट्रायल में चल रहा है.

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