दर्ज मुकदमा के अनुसार, पीड़िता अपनी बकरी खोजने के लिए आरोपित गणेश दास के घर के निकट पहुंची तो आरोपितों ने डायन कह कर शोर गुल किया एवं मारपीट आरंभ कर दी. घटना के दौरान गले से सोने की सीकड़ी छीन ली एवं उनके साथ अभद्रता की. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपितों द्वारा मैला पिलाने का उपक्रम किया जाने लगा तो उसने शोर मचायी.
हल्ला सुनकर उनके पति, पुत्र व अन्य लोग दौड़े तो आरोपित भाग गये. पीड़िता ने आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 147,149, 323, 341, 354, 379 तथा डायन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत शिकायत की है. खबर लिखे जाने तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.