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केंद्रीय मंत्री गिरिराज के विरुद्ध सम्मन
देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत द्वारा भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध सम्मन जारी कर दिया गया है. यह सम्मन पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के अवलोकन के बाद लिया गया और 12 मार्च 2015 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. न्यायालय द्वारा टीआर केस […]
देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत द्वारा भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध सम्मन जारी कर दिया गया है. यह सम्मन पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के अवलोकन के बाद लिया गया और 12 मार्च 2015 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है.
न्यायालय द्वारा टीआर केस नंबर 777/15 में भादवि की धारा 153, 298 तथा 125 के तहत संज्ञान लिया गया और कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया. इसी आदेश के आलोक में सम्मन भेजा गया है. लोकसभा चुनाव-2014 के दौरान देवघर जिले के मोहनपुर हाट में भाजपा द्वारा आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान उत्तेजक भाषण देने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था.
यह मुकदमा मोहनपुर के बीडीओ शैलेंद्र कुमार रजक के बयान पर मोहनपुर थाना कांड संख्या 69/14 दर्ज हुआ था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद गिरिराज सिंह के विरुद्ध चाजर्सीट दाखिल किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित के तौर पर गिरिराज सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था. इन्हें हाइकोर्ट रांची से जमानत मिली थी और कोर्ट में सरेंडर का आदेश दिया गया था. दर्ज एफआइआर में भादवि की धाराएं 123, 125, 109, 153, 153 ए, 295 ए, 298 लगायी गयी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ धारा 153, 298, व 125 में संज्ञान लिया. केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य अन्य धाराओं ने नहीं पाया.
कौन हैं गिरिराज सिंह
गिरिराज सिंह नवादा के भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री है जो बिहार राज्य के बड़हइया जिला लखीसराय के रहने वाले हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान देवघर के मोहनपुर में आयोजित चुनावी सभा में किसी खास संप्रदाय के प्रति उत्तेजक भाषण दिये थे. आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते इन पर मोहनपुर थाना में एफआइआर दर्ज हुआ है.
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