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किशोरी से गैंगरेप के दो दोषियों को 25-25 साल की सश्रम सजा, 20 हजार जुर्माना भी

Updated at : 16 Oct 2025 7:49 PM (IST)
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किशोरी से गैंगरेप के दो दोषियों को 25-25 साल की सश्रम सजा, 20 हजार जुर्माना भी

गैंगरेप के दो दोषियों को 25-25 की सजा सुनायी गयी.

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किशोरी से गैंगरेप के दो दोषियों को 25-25 साल की सश्रम सजा, 20 हजार जुर्माना भी

पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट से आया फैसला

– 23 माह के अंदर पीड़िता को मिला न्याय

विधि संवाददाता, देवघर

एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा गैंग रेप के दोनों दोषियों बजरंगी दास एवं श्याम सुंदर दास को 25 वर्षों की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. अगर दोनों सजायाफ्ता जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो अलग से दो साल की सश्रम सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त करौं थाना के मलडबरा गांव के रहनेवाले हैं. करौं थाना में पीड़िता के पिता के बयान पर 23 फरवरी 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें सूचक ने 14 साल की पुत्री के साथ अभियुक्तों द्वारा बारी-बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने घटना के समर्थन में 10 लोगों की गवाही दिलायी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहा, जबकि बचाव पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी, लेकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता बिड़लानंद चौधरी दोषमुक्त कराने में विफल रहे. इस मामले में महज 23 माह के अंदर फैसला आया एवं पीड़िता को न्याय मिला.

चार युवकों को बनाया गया था आरोपी

दर्ज एफआइआर के अनुसार, पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी. गांव से कुछ दूरी पर झाड़ी में घात लगाकर चार युवक बैठे थे, जिन्होंने उसे दबोचा एवं बारी-बारी से हवस का शिकार बनाया. पीड़िता के पिता के बयान पर चार युवकों बजरंगी दास, श्याम सुंदर दास, गुलचन दास एवं छट्टू दास को आरोपित बनाया गया. दो आरोपित गुलचंद दास एवं छट्टू दास पुलिस पकड़ से बाहर है. अनुसंधान के बाद दो आरोपितों बजरंगी दास एवं श्याम सुंदर दास के विरुद्ध 29 अक्तूबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद मामले का स्पीडी ट्रायल चला और अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को गैंग रेप का दोषी करारते हुए उपरोक्त सजा सुनायी गयी एवं जुर्माना भी लगाया गया.

जिसे मिली सजा

– बजरंगी दास

-श्याम सुंदर दास, दोनों निवासी मलडबरा, करौं, देवघर.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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